पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया सहित चार लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने एफआईआर दर्ज की है.ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शशिकांत शुक्ला ने बताया कि एक निजी कॉलेज को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के मामले में इनके खिलाफ प्राथमिकी पर जांच पहले से ही चल रही थी. गुरुवार को दिग्विजय सिंह, राजा पटेरिया, निजी कॉलेज के संचालक सुनील कपूर और कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई है.
एक निजी कॉलेज पर एडमिशन में गड़बड़ी के आरोप में लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री राजा पटेरिया ने गलत तरीके से जुर्माना घटा दिया, इससे सरकार को 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ. इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
बाद में याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए कोर्ट से मामला वापस ले लिया कि ईओडब्ल्यू मामले को कमजोर कर रही है. मामला वापस होने पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को परिवाद पर जांच बंद करने को कहा था. ईओडब्ल्यू प्राथमिकी पर जांच करती रही और गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली.कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी. ईओडब्ल्यू ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी.