धोखाधड़ी के आरोप में 4 सरकारी बैंकों पर RBI ने लगाया करोड़ों का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर केवाईसी (Know Your Customer) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों को नहीं मानने को लेकर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

आपको बता दे कि पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है.

RBI ने बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. साथ ही बैंक ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था. आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47 (1) (सी) के प्रावधानों के तहत अपनी पॉवर का प्रयोग कर यह जुर्माना लगाया था.

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