बैंकों में व्यक्ति को बार-बार पुराने नोट बदलने से रोकने के लिए उंगली पर स्याही लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को भारत निर्वाचन आयोग ने गलत करार दिया है.आयोग ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव कार्य के अलावा अन्य किसी प्रयोजन में स्याही का इस्तेमाल निषिद्ध है.आयोग ने पत्रांक संख्या 100/•ए-क्तघ्/2/2016, दिनांक 15-11-2016 के जरिए देशभर के निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि वह नोट बदलने के कार्य को अंजाम देने के लिये बैंक, डाकघर या अन्य किसी एजेंसी को अपने स्टॉक से स्याही न दें.
आदेश के उल्लंघन को गंभीर दोष करार देकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. आयोग के इस आदेश से नोट बदलने में स्याही लगाने की पूरी प्रक्रिया ही कठघरे में आ गयी है.साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि अब बैंक स्याही लगायेंगे या नहीं. इस बीच स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने सभी बैंकों व डाकघरों को पत्र लिखकर स्याही देने से हाथ खड़े कर दिये हैं.
भारत निर्वाचन आयोग ने वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक की इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.आयोग के प्रमुख सचिव आरके श्रीवास्तव ने इस संबंध में देश भर के राज्य निर्वाचन अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों तक को एक पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि स्याही सामान्य तौर पर आम चुनावों के समय प्रयुक्त की जाती है.