भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक से संबंधित 25.10 करोड़ रुपये के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, रवींद्र कुमार बोरदिया, कीर्ति बोरदिया, देव किशन आचार्य, महावीर चंद पारख, रोशन लाल संचेती और अन्य की चल और अचल संपत्ति कुर्क होगी।
ये सभी राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी हैं और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इनकी संपत्ति कुर्क होगी।
संपत्तियों में चार बैंक खाते शामिल हैं जिनमें 4.39 लाख रुपये की बैलेंस राशि और 9.92 करोड़ रुपये की 262 अचल संपत्ति है, जिसमें भीलवाड़ा में स्थित 12 बीघा 2.5 बिस्वा कृषि भूमि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।
राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई थी और मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। 19 मई 2016 को राजस्थान पुलिस के पास इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी।पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि उक्त लोगों ने भीलवाड़ा महिला शहरी सहकारी बैंक (बीएमयूसीबी) के साथ 25.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।