चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजा नोटिस

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे दूसरे दलों से ले लेना लेकिन वोट साइकिल के पक्ष में देना. सोमवार को उनको जारी नोटिस में आयोग ने कहा है रिश्वत देना या उसके लिए उकसाना भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 171 ई के तहत दंडनीय अपराध है।

साथ ही यह जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपी एक्ट) की धारा 123 (1) के तहत भी कदाचार है। इसलिए प्रथम दृष्टया आयोग का मानना है कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है।आयोग ने अखिलेश को मंगलवार शाम पांच बजे तक अपनी सफाई देने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर इस दौरान जवाब नहीं मिला तो आयोग बिना किसी सुनवाई का मौका दिए ही फैसला कर लेगा।

 

अखिलेश यादव ने चार मार्च को भदोही के ज्ञानपुर में एक जन सभा के दौरान लोगों से कहा था सुना है बहुत पैसा बंट रहा है। पैसा, पैसा भी रख लेना और साइकिल को याद रखना। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने इस संबंध में रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किया है. 

इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह के मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। हालांकि इन दोनों को ही चेतावनी दे कर छोड़ दिया गया था। 

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