चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से लेकर पांच नवम्बर को पांचवे चरण के लिए मतदान समाप्त होने तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगा दी है । आयोग ने कहा कि 12 अक्तूबर को सुबह सात बजे से, जब पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा, पांच नवम्बर को शाम साढे पांच बजे तक, जब पांचवे चरण के लिए मतदान समाप्त होगा, एक्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा ।
जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा ।आयोग ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी प्रकार के ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों के प्रकाशन या प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ।