हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सरकार ने खुले स्थानों और घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है.
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, घर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति है, तो वहीं बाहर होने वाले कार्यक्रमों के लिए अधिकतम लोगों की संख्या 500 तय की गई है. अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी.
इससे पहले, कार्यक्रमों में लोगों की सीमा गुड़गांव और फरीदाबाद में लागू की गई थी.राज्य सरकार ने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों के आयोजकों को जिला मजिस्ट्रेटों से अनुमति लेनी होगी.
जिला मजिस्ट्रेट संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कार्यक्रमों के लिए अनुमति जारी करेंगे. नई एसओपी में अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत व्यापक जाँच के बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी गई है.
हरियाणा में शनिवार को कोविड-19 से 10 लोगों की मौत हुई थी, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,184 हो गई. कोरोना वायरस संक्रमण के 1,959 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,96,229 हो गए.