नीट-यूजी परीक्षा स्थगित करने के निर्देश वाली याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य को निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। परीक्षा 17 जुलाई को होनी है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किए जाने के बाद कई चिकित्सा उम्मीदवारों की ओर से याचिका को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा 12 मई, 2022 और 8 जुलाई, 2022 को लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से उठाई गई शिकायतों पर विचार करने के बाद उत्तरदाताओं को एनईईटी-यूजी 2022 परीक्षा की एक नई अधिसूचना पुनर्निर्धारण तिथि जारी करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई।याचिका में आगे कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण छात्रों के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करना मुश्किल है।

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