एमजे अकबर मामले में कोर्ट ने प्रिया रमानी को बतौर आरोपी समन भेजा, 25 फरवरी को सुनवाई

पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी को पटियाला हाउस कोर्ट ने बतौर आरोपी समन भेजा है। आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें 25 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा।

 एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पिछले साल पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। उन्होंने मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत प्रिया पर कार्रवाई की मांग की है।

इसमें दोषी को दो साल तक की सजा का प्रावधान है।शिकायत में कहा गया है कि यौन शोषण के आरोपों से न केवल अकबर की बदनामी हुई है, बल्कि वर्षों की मेहनत से स्थापित सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है।  

प्रिया रमानी ने ट्विटर पर अपना बयान पोस्ट कर कहा कि कई महिलाओं ने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को जोखिम में डालकर अकबर के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रिया ने कहा कि मानहानि के आरोपों के खिलाफ लड़ने के लिए वह तैयार हैं, क्योंकि सच और सिर्फ सच ही उनका इकलौता बचाव है।

प्रिया का कहना है कि उनके आरोपों को राजनीतिक साजिश से जोड़ना दुखद है। लेकिन मेरे खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर कर उन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। वह डराकर और प्रताड़ित करके महिलाओं को चुप करवाना चाहते हैं।

प्रिया रमानी के बाद गजाला वहाब, शुमा राहा, अंजू भारती और शुतापा पॉल सहित करीब 12 महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए एमजे अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इनमें से किसी ने भी अकबर के खिलाफ शिकायत नहीं की है। 

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