कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर इंडियन ऑनलाइन सर्च मार्केट में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के लिए 136 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 2012 में की गई शिकायत की जांच के बाद अथॉरिटी ने मेजॉरिटी से गूगल को एंटी ट्रस्ट कंडक्ट तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया।
इस फैसले पर गूगल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कंपनी कमीशन की चिंताओं की समीक्षा करेगी और इसके बाद अपने अगले कदम के बारे में विचार करेगी।CCI ने कहा हमने गूगल के जवाब पर पूरी तरह गौर किया और हमें जुर्माना लगाना सही लगा।
गूगल पर लगाई गई 135.86 करोड़ की पेनाल्टी फाइनेंशियल ईयर 2013, 2014, 2015 के कई सेग्मेंट में भारत से हासिल किए गए रेवेन्यू का 5% है।2012 में Matrimony.com और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने गूगल LLC, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आरलैंड लिमि. के खिलाफ शिकायत की थी।
आरोप था कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च मार्केट और एडवर्टाइजिंग मार्केट में अपनी पोजिशन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया।जून 2017 में यूरोपियन यूनियन (EU) ने एंटी-ट्रस्ट फाइन के तौर पर गूगल पर रिकॉर्ड 2.4 बिलियन यूरो यानी 17 हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
यूरोपियन कॉम्पीटिशन कमीशन के चीफ मारग्रेथे वेस्टेजर ने कहा था अपनी शॉपिंग सर्विस को फायदा पहुंचाने के लिए सर्च इंजिन के तौर पर गूगल ने मार्केट में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल किया।यूरोपियन कमीशन ने गूगल पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी ऑनलाइन गूगल शॉपिस सर्विस को सर्च रिजल्ट में बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी है, ताकि दूसरी सर्विसेस जैसे ट्रिप एडवाइजर और एक्सपीडिया को नुकसान हो।