केंद्र सरकार 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर सकती है। टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हो सकती है। इसके लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में अमेंडमेंड करना पड़ेगा। कैबिनेट बुधवार को इस प्रपोजल पर विचार कर सकती है। बिल में एक और अमेंडमेंड किया जाना है। इससे केंद्र सरकार को सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए इस सीमा में बदलाव का अधिकार मिल जाएगा।
हर बार संसद की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। लेबर मिनिस्ट्री के टॉप अफसर ने बताया कि इन अमेंडमेंड के बाद फार्मल सेक्टर के इम्प्लाइज को 20 लाख रुपए तक की ग्रेज्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।पिछले महीने लेबर मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग में इम्प्लाइज यूनियंस ने इस प्रपोजल पर सहमति दी थी।
इम्प्लाइज यूनियंस ने कम से कम 10 इम्प्लाइज और पांच साल की नौकरी की शर्त खत्म करने की मांग की थी। अभी ग्रेच्युटी के लिए कम से कम पांच साल की नौकरी जरूरी है। इसके अलावा ग्रेच्युटी का नियम उन्हीं कंपनियों या फर्म या ऑर्ननाइजेशन पर लागू होता है जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सी फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है।इसका नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को जारी हुआ था। यूनियंस प्राइवेट सेक्टर में भी इसे जनवरी 2016 से लागू करना चाहते हैं। एक और मांग हर साल के काम के लिए 15 दिन के बजाय 30 दिन का वेतन देने की थी। लेकिन अमेंडमेंड प्रपोजल में सिर्फ 10 लाख की सीमा को 20 लाख करने का जिक्र है।