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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शराब और मांस की बिक्री पर रोक

रमजान, ईद जैसे त्योहार को मद्देनजर राजधानी लखनऊ में सख्ती को 30 मई तक बढ़ा दी गई है. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) नवीन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया गया है.

इसके अनुसार, राजधानी लखनऊ में लगी धारा 144 को 30 मई तक बढ़ा दी  गई है. देश में चल रहे लॉकडाउन और इस दौरान ही रमजान, ईद व बड़ा मंगल जैसे त्योहार को देखते हुए 144 के कुछ प्रावधानों को सख़्त भी किया गया है.

इस दौरान मांस और शराब की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगा.पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान रात 10  बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी.

किसी भी तरह के सामूहिक धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी. टेंट लगाकर प्रसाद बांटने, किसी भी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी जुलूस निकालना भी प्रतिबंधित रहेगा.

व्यापारिक प्रदर्शनी और रैली जैसे कार्यक्रम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. इस दौरान टेंट लगाकर किसी भी तरह से खाना बांटना, प्रसाद बांटना, लाउडस्पीकर बजाना या किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

इसके अलावा 30 मई तक पड़ने वाले त्योहारों में मांस बेचने, पशुओं की कटाई, शराब बेचने और इसे लाने व ले जाने पर भी प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा, धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी.

यदि कोई ऐसा कार्य करता है या सहयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मौखिक, लिखित, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाता है या किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काता है या भड़काऊ भाषण देता है या ऐसे किसी कार्यक्रम की घोषणा करता है तो उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले एडमिन की जिम्मेदारी होगी यदि उसके ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डालता है.

एडमिन तुरंत उस पोस्ट को डिलीट करेगा, उस व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी देगा. छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक सामग्री कोई जमा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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