अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने पर लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का केस चलाया जाए या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के दो मामलों पर ट्रायल चल रहा है। ढांचा गिराए जाने के वक्त मौजूद अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ केस लखनऊ कोर्ट में और बीजेपी लीडर्स से जुड़ा एक केस रायबरेली कोर्ट में है।

6 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो एफआईआर से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करने के ऑप्शन पर भी विचार करने को कहा था। इस पर भी फैसला आज फैसला आ सकता है।सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था इस मामले में 25 साल गुजर चुके हैं, जस्टिस को ध्यान में रखते हुए डे-टु-डे बेस पर इन मामले की सुनवाई के ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि दो साल के भीतर पूरी हो सकती है।

SC ने ये भी कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर राहत नहीं दी जा सकती है।दोनों केस के ज्वाइंट ट्रायल और रायबरेली का केस ट्रांसफर किए जाने का आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के वकील केके वेणुगोपाल ने विरोध किया था।वेणुगोपाल ने कहा था दोनों मामलों में अलग-अलग लोग आरोपी हैं। दोनों जगहों पर ट्रायल एडवांस स्टेज पर चल रहा है। ज्वाइंट ट्रायल चलने की हालत में नए सिरे प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी।

पिछली सुनवाई में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलना चाहिए।एएनआई के मुताबिक, सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि रायबरेली में 57 लोगों की गवाही ली जा चुकी है। वहीं, 100 से ज्यादा लोगों की गवाही ली जानी है।

यह भी बताया कि सभी 21 आरोपियों के खिलाफ आरोपों को हटा लिया गया था। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा, बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं।रायबरेली की कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 बीजेपी लीडर्स के खिलाफ आपराधिक साजिश के चार्जेज हटा दिए थे।

2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था।सुप्रीम कोर्ट में हाजी महबूब अहमद और सीबीआई ने कॉन्पिरेसी चार्जेज हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने की अपील भी की थी।

6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के आरोपों को रद्द करने की अपील को एग्जामिन करने का फैसला किया था।इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 8 का निधन हो चुका है। बता देें कि SC में अपील करने वाले हाजी महबूब का भी निधन हो चुका है।

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