उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेज को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
पहले सोमवार 10 मई तक ये पाबंदिया लागू की गईं थी.सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है.
इस बढ़ी मियाद के दौरान भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. गौरतलब है कि यूपी में पिछली 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है. शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी.
बाद में इसे और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है.यूपी में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है. हालांकि, प्रदेश में जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच कोविड केसेज में लगातार कमी आ रही है.
वहीं रिकवर मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है. उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शनिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,847 नए मामले सामने आए हैं. जबकि डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 34,731 है.
इससे पहले अधिकारी नवनीत सहगल ने बताया था कि प्रदेश में 45 वर्ष से ज्यादा आयु के कुल 1,08,55,900 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है. जबकि 27,31,279 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है. वहीं, 18-44 आयु वर्ग के 1,01,923 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए अहम आदेश जारी किया है. प्रदेश में 10 मई से प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों में और गौतमबुद्ध नगर में 18-44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा. बता दें कि सरकार ने पहले केवल 7 जिलों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू किया था.
लेकिन बीते दिनों 11 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर को भी शामिल किया गया है. लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, शाहजहांपुर और गौतमबुद्धनगर में टीकाकरण किया जाएगा.
इससे पहले यूपी सरकार ने एक और आदेश जारी किया था, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कॉमर्स सेवाएं, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी.