इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सैदाबाद में जीटी रोड पर स्थित एक शाही मस्जिद को हटाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर एक रिट याचिका खारिज कर दी है।यह याचिका शाही मस्जिद, सैदाबाद की इंतेजामिया कमेटी की ओर से इस आधार पर दायर की गई थी कि यह निर्माण (शाही मस्जिद) काफी लंबे समय से, मसलन आजादी के पहले से स्थित है।
न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, अधिकारियों द्वारा लिखित में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से हंडिया को जाने वाले राज्य राजमार्ग 106 पर शाही मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि गाटा संख्या 402 पर एक अतिक्रमण है और हम इस पर कोई आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत का ध्यान राजस्व विभाग द्वारा दी गई उस रिपोर्ट की ओर आकषिर्त करना चाहा, जिसमें कहा गया है कि शाही मस्जिद का निर्माण देश की आजादी से पहले किया गया था।इस पर अदालत ने कहा, उक्त रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि यह रिपोर्ट उस इलाके के लोगों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है और अधिकारी द्वारा शाही मस्जिद की मौजूदगी के संबंध में किसी डेटा या तथ्य पर गौर नहीं किया गया।
अदालत ने 16 अगस्त को पारित अपने आदेश में कहा, जिस भूमि पर शाही मस्जिद स्थित है, उस संबंध में दावे के लिए याचिकाकर्ता के पास निचली अदालत से संपर्क कर दीवानी मुकदमा दायर करने का विकल्प खुला है।