यूपी की एक अदालत ने नूपुर तलवार को तीन हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जो अपनी किशोरी पुत्री आरूषि और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में पति राजेश तलवार के साथ उम्रकैद की सजा काट रही हैं,
न्यायमूर्ति बी के नारायण और न्यायमूर्ति ए के मिश्रा की खंडपीठ ने नूपुर को तीन हफ्तों के लिए रिहा करने का आदेश दिया. नूपुर ने अपनी याचिका में अदालत से पैरोल का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके सभी भाई-बहन देश से बाहर हैं.अदालत ने पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया ताकि अपने भाई-बहनों के स्वदेश लौटने तक नूपुर अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें.