आप विधायक अलका लांबा के खिलाफ कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 451, 427, 186, 353 तथा 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है.पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि विधायक अलका लांबा कश्मीरी गेट इलाके के हनुमान मंदिर के समीप रविवार सुबह नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करने की आड़ में अतिक्रमण हटाने गई थी और उनका दुकानदारों ने जमकर विरोध भी किया था.
इस मामले में नया मोड़ तब आया था जब वह एक दुकान की काउंटर हटाते हुए सर्मथकों के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी.
इसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर शिव मिष्ठान भंडार के मालिक पवन शर्मा के यहां काम करने वाले संतोष नामक कर्मी की शिकायत पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा के अनुसार रविवार सुबह विधायक अलका लांबा सिर पर पत्थर लगने से मामूली रूप से घायल हो गई थी.विधायक को उपचार के लिए अरूणा आसफ अस्पताल ले जाया गया था. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. कुछ देर बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सिर पर पत्थर मारने का काम शिव मिष्ठान भंडार नामक एक मिठाई दुकान में काम करने वाले कर्मी ने किया था और उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया गया था.
इस घटना के बाद इलाके के कुछ दुकानदार कश्मीरी गेट थाने पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि विधायक नशा मुक्ति अभियान की आड़ में अतिक्रमण हटाने गई थी और उन्होंने एक दुकान के काउंटर पर रखे गए कैश मशीन को भी फेंक दिया था. दुकानदार ने अपने दावे के समर्थन में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी सौंपे. जांच में पुलिस ने फुटेज को सही पाया है और दुकान में काम करने वाले एक कर्मी की शिकायत पर इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस का कहना है कि विधायक का यह भी आरोप सही नहीं है कि घटना के वक्त मौके पर पुलिस कर्मी मौजूद नहीं थे जबकि फुटेज में पुलिसकर्मियों की तस्वीरें साफ दिख रही है. दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधायक ने जानबूझ कर पुलिस को भी गुमराह किया. विधायक का कहना था कि वह नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करने आई है लेकिन वह अतिक्रमण हटाते पाई गई जबकि यह काम एमसीडी का है.
उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भी काम करने से रोका , इस वजह से उनके खिलाफ सरकारी काम काज में भी बाधा पहुंचाने का भी मामला दर्ज किया गया है. सूत्रों की मानें तो मंगलवार को विधायक को पूछताछ के लिए थाने आने के लिए नोटिस दिया जा सकता है. इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और आरोपी विधायक के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.