1999 बैच की आईएएस अफसर शशि कर्णावत को प्रिंटिंग घोटाले में बर्खास्त कर दिया है। 1999-2000 में मंडला जिला पंचायत सीईओ रहते हुए 33 लाख के प्रिंटिंग घोटाले के आरोप में ईआेडब्ल्यू ने कर्णावत के खिलाफ केस दर्ज किया था। सितंबर 2013 में वहीं के स्पेशल कोर्ट ने कर्णावत को 5 साल जेल और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इसके अगले माह ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तब से निलंबन आदेश बढ़ाया जा रहा था। -इससे पहले एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी दंपती अरविंद जोशी और टीनू जोशी को भी भ्रष्टाचार के चलते बर्खास्त किया जा चुका है।मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार की दोषी पाए जाने के बाद कर्णावत को अक्टूबर 2014 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।इसमें पूछा गया था कि क्यों न उन्हें सेवा से हटा दिया जाए।
उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग की सहमति के बाद कर्णावत से दाेबारा जवाब मांगा गया लेकिन वे सरकार के सवालों के पूर्ण उत्तर और तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाईं।केवल अंतरिम उत्तर ही पेश किए। जीएडी के एक अफसर ने बताया कि कर्णावत को बर्खास्तगी आदेश तामील करा दिया गया है।