सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पीसी पंत की एक पीठ ने कहा कि सुनवाई की आगामी तारीख तक निचली अदालत में लंबित इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेटी अदालत के सामने राहुल गांधी के खिलाफ मामला लंबित है।