काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता। इस मामले में एक्टर सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे आरोपी हैं। पेशी के लिए ये सभी यहां पहुंच गए। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे।
सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।
सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप। सभी केस में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं।हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।
कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप है। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।
वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है। बाकी आरोपियों पर भी वहीं कानून लागू होगा।