काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया। जिसमें कोर्ट ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तीन साल से ज्यादा सजा होने के चलते सलमान को ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली।
उनके वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है, लेकिन जज ने हाथोंहाथ सुनने से मना कर दिया। अब सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अगर जमानत मंजूर हुई तो सलमान जेल से निकल सकते हैं, लेकिन जमानत खारिज हुई तो उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और एेसी सूरत में वीकेंड की वजह से उन्हें दो-तीन दिन और जेल में रहना पड़ सकता है।
बता दें कि मामले में सलमान के अलावा आरोपियों में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।यह केस सबसे पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब सलमान और उनके साथियों ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था।
गांव वालों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। इनमें से कई लोगों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए।
शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।
कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड्ढे में गिर जाने और श्वानों के खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी, क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी।
इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई।कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।
सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा।फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान और उनके साथियों ने 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप था। आर्म्स एक्ट में
एडिशनल केस लगने की वजह से यह मामला जुलाई 2012 तक पेंडिंग रहा।हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे।घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे।
सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।सीजेएम के समक्ष सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने सलमान को कम सजा देने की गुजारिश करते हुए कहा कि उन्हें जेल भेजने से फिल्म दुनिया से जुड़े कई घरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।कोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि गुनाहगार को आम लोग फॉलो करते हैं।
फिर भी उसने दो निर्दोष काले हिरणों का शिकार किया, यह ठीक नहीं है।फैसला सुनाए जाने के बाद सलमान को जोधपुर कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया। जेल में सलमान कैदी नंबर 106 हैं। उन्हें वार्ड-2 में आसाराम के पड़ोसी बैरक नं. 2 में रखा गया है।आसाराम बैरक नंबर 1 में बंद है। आम कैदियों को इस एरिया में आने की इजाजत नहीं है।