अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय में दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों को सिखाया पढ़ाया था. सलमान को हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया है. न्यायमूर्ति ए आर जोशी के समक्ष दलील देते हुए सलमान के वकील अमित देसाई ने कहा कि इन चार गवाहों में से तीन ने निचली अदालत से कहा था कि उन्होंने सलमान को कार में चालक की सीट से उतरते देखा था जब उसने पटरी पर सो रहे लोगों को कुचल डाला था.
सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने 28 सितंबर 2002 को उपनगरीय बांद्रा में एक दुकान में टक्कर मार दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. सलमान ने अपनी दोषसिद्धि और पांच साल के कारावास की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. देसाई ने गवाहों मुस्लिम निमायत शेख, मन्नू खान, मोहम्मद कलीम इकबाल पठान और मोहम्मद अब्दुल्ला शेख की गवाही पर ध्यान केंद्रित किया.