दिल्ली सरकार ने अभिनेता अजय देवगन को नोटिस भेजा है. यह नोटिस तंबाकू के विज्ञापन करने के लिए दिया गया है.दिल्ली सरकार के स्वासथ्य विभाग ने यह नोटिस जारी करके अजय देवन को इस नोटिस का सख्त पालन करने का आदेश दिया है.सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद कानून 2003 के धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रतिबंधित है. एक के अरोड़ा( अतिरिक्त निदेशक) ने पान मसाले का विज्ञापन तंबाकू उत्पाद के प्रचार के लिए किया जा रहा है. इस विज्ञापन से उफभोक्ता विशेष तौर पर कम उम्र के युवा भ्रमित हो रहे हैं.
अरोड़ा ने कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून की धारा पांच के उल्लंघन की जिम्मेदारी उपरोक्त तंबाकू कंपनी पर है लेकिन विज्ञापन में दिखकर आप भी कानून की धारा पांच के तहत इस उल्लंघन के एक पक्ष बन गए हैं. आपको विज्ञापन में नहीं दिखने के लिए सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया जा रहा है.दिल्ली सरकार ने पहले ही अभिनेताओं को पत्र लिखकर अनुरोध किया था की आप किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन ना करें इस तरह के विज्ञापन से गलत संदेश जाता है.