मुजफ्फरपुर में गायक कनिका कपूर के ऊपर दर्ज परिवाद केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया न्यायिक जांच का आदेश दे दिया. दरअसल, Corona काल मे पिछले साल विदेश से लौटने पर कनिका कपूर ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद स्वास्थ्य जांच नहीं कराई थी.
जबकि इसको लेकर सरकार ने कई गाइडलाइन बनाया था.इसके उल्लंघन को लेकर मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता सुधीर ओझा के द्वारा परिवाद दर्ज कराया गया था. इस पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जिससे लग रहा है कि कनिका कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है.
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता सुधीर ओझा ने 23 मार्च 2020 को एक परिवाद दायर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि 10 मार्च को कनिका कपूर कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया. कनिका कपूर बगैर सूचना के मुंबई से लखनऊ में उतरी थीं और एक कार्यक्रम में शिरकत की.
इस कार्यक्रम में शिरकत किए कई लोग उनके संपर्क में आने की वजह से COVID-19 का शिकार हो गए थे. क्योंकि कनिका कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हुई थीं. दरअसल, गायिका कनिका कपूर के खिलाफ धारा 188 / 269 / 270 / 120 B के तहत मामला दर्ज कराया गया है.
न्यायिक जांच का आदेश सीआरपीसी की धारा 192 की तहत दिया गया है. अगली तारीख सुनवाई के लिए 17 फरवरी तय की गई है. सीआरपीसी की धारा 192 के तहत होने वाले सुनवाई से कनिका कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती है.