संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है. जस्टिस जाधव और जस्टिस बोरकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
बता दें कि आरोपी अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को आईपीसी की धारा 302, 307 और 34 के तहत दोषी पाया गया है. इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दे दी है.जान लें कि गुलशन कुमार की हत्या का दोषी अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट इस वक्त फरार है. वह पैरोल पर छूटने के बाद से फरार चल रहा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट को एक हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा. उसे अपना पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में सबमिट करना होगा.बेंच ने आगे कहा कि अगर अब्दुल राशिद दाउद मर्चेंट ऐसा नहीं करता है तो सेशन कोर्ट उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर सकता है और उसकी कस्टडी ले सकता है.