काले हिरण के शिकार के मामले में सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और तब्बू की मुश्किलें फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले साल इस मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी।
वहीं बाकी चार आरोपियों को बरी कर दिया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तब्बू और दुष्यंत सिंह (सलमान का सहायक) को नोटिस जारी किया है।
पिछले साल 5 अप्रैल को केस की सुनवाई के बाद जहां सैफ, तब्बू, सोनाली, नीलम और दुष्यंत को बरी कर दिया गया था। वहीं सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। सलमान ने 2 रातें जेल में गुजारी भी थीं। बाद में पचास हजार मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई थी।
पूरा मामला 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण के अवैध शिकार का है। जब सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था। काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है। इन कलाकारों पर शिकार में सलमान का साथ देने का आरोप है। मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है।