यरवडा जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने एक बार फिर पैरोल मांगी है। संजय दत्त इससे पहले भी पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम की अदालत ने 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।कानून के जानकारों की मानें तो हर कैदी को प्रतिवर्ष 29 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। कैदी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार से ही यह छुट्टी पा सकता है। संजय दत्त इससे पहले फरवरी 2014 और फिर 24 दिसंबर 2014 को 14 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। हालांकि संजय दत्त जब-जब पैरोल पर बाहर आए विवाद खड़े हो गए।
संजय दत्त की पैरोल पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को भी घेरा। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि सजा काट रहे संजय दत्त को अक्सर पैरोल की सुविधा प्रदान करने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। कोई भी कैदी अदालत और संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।कोर्ट ने संजय दत्त को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से वह डेढ़ साल की सजा पहले ही काट चुके थे। हाल ही में मान्यता दत्त ने कहा था कि संजय इस साल के आखिरी तक जेल से छूट सकते हैं।