पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में आदित्य पंचोली को एक साल की सजा बाद में मिली जमानत

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अभिनेता आदित्य पंचोली को अपने पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में मुंबई की अंधेरी अदालत के मजिस्ट्रेट अमिताभ पंचभाई ने शुक्रवार को एक साल की कैद की सजा सुनाई.इसके अलावा इस घटना के लिए आदित्य पंचोली को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है.

हालांकि आदित्य पंचोली के वकील ने इस सजा का फरमान जारी होते ही कोर्ट में बेल के लिए अपील की, ताकि बेल मिलते ही जल्द से जल्द आदित्य कोर्ट से बाहर आ सकें.बेल के लिए आदित्य पंचोली की ओर से 12,000 रुपये की राशि की अदायगी की गई.आपको बता दें की ये मामला अदित्य पचौली के खिलाफ 2005 में यह मामला दर्ज करवाया गया था.

उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित तौर पर उनकी नाक तोड़ दी थी.लेकिन मेडिकल जांच के बाद जब स्पष्ट हुआ कि इस हमले में पसरानी की नाक टूट गई है, तो पुलिस ने लगाया था कि आदित्य पंचोली पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया.

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