सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार कार्ड को पैन से लिंक कराने की लास्ट डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लास्ट डेट 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ेगी। अब 31 अगस्त के बाद बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड कैंसिल होना तय है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और सु्प्रीम कोर्ट ने तय किया गया है कि आधार को लिंक कराने की लास्ट डेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी।
अब 31 अगस्त तक आधार से पैन लिंक न कराने पर सरकार ऐसे लोगों के पैन कार्ड रद्द कर देगी।इसी से जुड़े एक अन्य मैसेज में कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक करा लें आधार-पैन को लिंक, नहीं बढ़ेगी आखिरी तारीख। UIDAI ने साफ कह दिया है।वायरल दावे का सच जानने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था UIDAI की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिफिकेशन सर्च किया, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला।
फिर हमने सच जानने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी (CBDT) राजेश कुमार भूत से बात की। उन्होंने बताया 31 अगस्त तक आधार को पैन से लिंक न कराने वालों का पैन कार्ड रद्द नहीं होगा। बस ऐसे लोगों के इनकम टैक्स रिफंड को प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे को लेकर UIDAI सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है कि पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन करके अनिवार्य किया गया है। ऐसे में फिलहाल सु्प्रीम कोर्ट के प्राइवेसी संबंधी फैसले से 31 अगस्त की डेडलाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस डेट तक आधार कार्ड पैन से लिंक न होने पर टैक्सपेयर को रिटर्न का फायदा नहीं मिलेगा।