पाकिस्तान ने कहा कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को ना तो रिहा किया जा सकता है और ना ही बरी। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे खावर कुरैशी ने कहा कि आईसीजे जासूस को ना तो रिहा करता सकता है और ना ही बरी कर सकता है।
समाचार पत्र नेशन न्यूज ने कुरैशी के हवाले से कहा जाधव मामला बहुत ही स्पष्ट मामला है। जाधव को कभी रिहा या बरी नहीं किया जा सकता।कुरैशी ने पाकिस्तानी मीडिया से यह भी कहा कि उसे जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए और पाकिस्तानी अधिकारियों को वह सम्मान देना चाहिए, जिसके वह हकदार हैं।आईसीजे द्वारा जाधव की फांसी पर रोक लगाने के बाद मीडिया में पाकिस्तानी वकीलों की कड़ी आलोचना हुई है।