हरियाणा में 29 से जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर रोहतक के कई हिस्सों में धारा 144 लागू

हरियाणा में जाटों के एक धड़े द्वारा 29 जनवरी से आरक्षण आंदोलन का एक और चरण शुरू करने का आह्वान किए जाने के मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दिया है।एक अधिकारी ने बताया कि शहर में रेलवे स्टेशनों सहित राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से करीब 500 मीटर की दूरी में पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने राज्य में 7,000 होमगाडरें की तैनाती के अलावा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियों की मांग की है। पिछले साल इसी तरह के आंदोलन में 30 लोगों की मौत हो गई थी और व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुयी थीं।इस हिंसा में रोहतक और सोनीपत एवं झज्जर सहित इसके कुछ पड़ोसी जिले बुरी तरह प्रभावित हुए थे।

हरियाणा सरकार ने राज्य में 7,000 होमगार्डों की तैनाती के अलावा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियों की मांग की है। पिछले साल इसी तरह के आंदोलन में 30 लोगों की मौत हो गई थी और व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं।जाट आरक्षण के लिए होने वाले धरना को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरएएफ के साथ फ्लैग मार्च निकाला। 

एएसपी ने बताया कि केंद्र से आरएएफ की दो कम्पनियां आई हैं। एक कंपनी को सफीदों में तैनात किया गया है और एक कंपनी को जींद में। इसके अलावा जवानों को थाना क्षेत्र के अनुसार भी लगाया गया हैं। फ्लैग मार्च में आरएएफ और पुलिस के जवानों के साथ साथ महिला जवान भी थी।

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