एक अप्रैल से शराब उत्पादन को लाईसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में शराब उत्पादन इकाईयों को अगले वित्तीय वर्ष से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) प्रदान नहीं की जाएगी.निश्चय यात्रा के तहत नीतीश ने प्रदेश की जनता से शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आगामी 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में बडी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी पूरी मजबूती के साथ कायम रहे और शराबबंदी के बाद हम नशामुक्ति तक पहुंचे तो इस कार्यक्र म में जरूर भाग लीजिएगा.
    
नीतीश ने राज्य मंत्रिपरिषद की कल राजगीर में संपन्न बैठक में लिए गए उस निर्णय की चर्चा करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में शराब पर पाबंदी लगायी गयी थी और कल मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पूर्व से संचालित विदेशी शराब और बीयर बनाने की इकाईयों को एक अप्रैल से आगे लाइसेंस नहीं दिया जायेगा.


    
उन्होंने कहा कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह चाहे तो इसकी अनुमति नहीं दे सकती है.नीतीश ने कहा कि चीनी मिलों से जुडे लोग स्प्रीट बनाने थे उन्हें पहले कह दिया गया था वे एथनऍल का उत्पादन करें और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया गया है.
    
बिहार मंत्रिपरिषद ने पूर्णशराबबंदी के निर्णय को और भी प्रभावी बनाने के लिए कल राज्य में 3 बीयर उत्पादन इकाई, 12 बॉटलिंग संयंत्र और 6 इएनए :एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल: बनाने की इकाईयों के लाइसेंस का 2017.18 से नवीनीकरण नहीं किए जाने का निर्णय लिया था.

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