एनआईए ने 29 नवंबर को जम्मू एवं कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में बुधवार को एक मामला दर्ज किया.हमले में दो अधिकारियों सहित सात जवान शहीद हो गए थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद एनआईए ने दिल्ली स्थित अपने पुलिस थाने में मामला दर्ज किया.
रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 120बी, 121 तथा 307 एवं शस्त्र अधिनियम, 1958 की धारा सात एवं 27 के तहत एक मामला दर्ज किया गया.इससे पहले नगरोटा पुलिस थाने में अज्ञात आतंकवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आतंकवादियों ने सैन्य शिविर पर हमला किया था.एनआईए ने एक बयान में कहा बीते 29 नवंबर को पुलिस थाने को मिली सूचना के आधार पर नगरोटा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.
थाने को सूचना मिली थी कि भारी हथियारों से लैस अज्ञात आतंकवादी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर बालिनी पुल के निकट नगरोटा के सैन्य शिविर में घुसे और जवानों की हत्या के इरादे से उन्होंने उनपर अंधाधुंध गोलीबारी की.एनआईए अधिकारियों का एक दल घटनास्थल पर जाएगा और जांच शुरू करेगा. साथ ही वह जम्मू में एनआईए के विशेष न्यायालय में एक प्राथमिकी भी दर्ज करेगा.