बुलंदशहर गैंगरेप मामले में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल बताया है। नाबालिग रेप पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या संवैधानिक पद पर रहते हुए आजम खान को इस तरह का बयान देने का अधिकार है जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते के भीतर इस मामले में अपना जवाब देने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मामलें की सुनवाई करते हुए आज राज्य सरकार और आजम खान दोनों पर सख्त रुख दिखाया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में नाबालिग युवती से गैंगरेप के मामले में उसके पिता ने सुप्रीम में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विवादित बयान देते हुए कहा था कि यह देखना चाहिए कि यह घटना विरोधियों ने जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं किया गया है। आजम खान के बयान और मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।