हरियाणा के जाटों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण पर पंजाब अर हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की है, साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को निरस्त करने की भी मांग की है.याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट ने बिना हरियाणा सरकार का पक्ष सुने ही आदेश दे दिया. ऐसे में जब तक मामले की सुनवाई लंबित है तब तक अंतरिम रोक को हटाया जाना चाहिए.
आरक्षण की मांग को लेकर जाटों द्वारा हरियाणा में प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, धरना एवं बंद की घटना हुई थी.जिसके बाद जाटों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था. हरियाणा सरकार की आरक्षण की नीति को एक जनहित याचिका के माध्यम से पंजाब अर हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी.