विजय माल्या के खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने चार और गैर जमानती वॉरंट जारी किए हैं। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. को दो करोड़ रपये के चेक बाउंस होने के आरोप से जुड़े मामले में माल्या के अदालत में हाजिर न होने पर ये वॉरंट जारी किए गए हैं। एरामांजी अदालत परिसर के 11वें विशेष मजिस्ट्रेट ने कल ठप किंगफिशर एयरलाइन के चेयरमैन और उसके एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किए। इन गैर जमानती वॉरंटों को 29 मार्च तक तामील किया जाना है। माल्या की ओर से पेश अधिवक्ता एच सुधाकर राव ने बताया कि कल चार और गैर जमानती वॉरंट जारी किए गए। प्रत्येक मामला 50 लाख रपये का चेक बाउंस होने से संबंधित है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी गैर जमानती वॉरंट जारी किए गए थे। उनमें हमने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां से हमें (माल्या को) व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट मिल गई थी। माल्या के वकील ने कहा कि इस बार भी हम इन आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। हम गैर जमानती वॉरंट को रद्द करने की अपील करेंगे।
हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. ने पूर्व में भी माल्या के खिलाफ विभिन्न अदालतों में याचिका दायर की थी। इनमें माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस के लिए मामला चलाने की अपील की गई थी। इससे पहले 10 मार्च को 14वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रपये के चेक बाउंस मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था।
गौर हो कि किंगफिशर एयरलाइन के लिए लिए गए ऋण के कुल बकाया राशि नौ हजार करोड़ रूपये नहीं चुकाने के लिए विवादों में आए माल्या ने दो मार्च को देश छोड़ दिया था जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया और आरोप-प्रत्यारोप छिड़ गया। किंगफिशर एयरलाइन द्वारा आईडीबीआई के बकाया नौ सौ करोड़ रूपये कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले में धनशोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने 18 मार्च को उन्हें मुंबई कार्यालय में पेश होने का समन जारी किया है।