हिन्दी फिल्मों के निर्माता- अभिनेता और व्यवसायी सचिन जोशी को अदालत ने किया जमानत पर रिहा

हिन्दी फिल्मों के निर्माता- अभिनेता और व्यवसायी सचिन जोशी को अदालत ने सोमवार को जमानत पर रिहा कर दिया। एक स्थानीय विशेष पीएमएलए अदालत ने अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी को मुंबई स्थित ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।साथ ही कोर्ट ने जोशी पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 14 फरवरी को जैकपॉट और कुछ अन्य फिल्मों में काम करने वाले सचिन जोशी को गिरफ्तार किया था।सचिन जोशी (37), जो एक व्यवसायी भी हैं, को वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है।

नियमित जमानत की उनकी याचिका को विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने 30 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर स्वीकार कर लिया था। वहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने जोशी को अन्य शर्तों के साथ भारत नहीं छोडऩे को कहा है।

वहीं कोर्ट ने सचिन जोशी को अपना पासपोर्ट ईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।जमानत आदेश पारित होने के बाद, ईडी ने विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल के माध्यम से एक याचिका दायर की और आदेश को चुनौती देते हुए तीन सप्ताह का समय मांगा और जमानत पर रोक लगाने की मांग की। वहीं कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी के इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

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