केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में महामारी के प्रसार को देखते हुए देश भर में कोविड-19 को लेकर दिशा- निर्देश को लेकर 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों के साथ एक संवाद में कहा कि देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर देश में आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर मामलों की संख्या में किसी भी संभावित वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एक आदेश जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरी, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक आदेश जारी किया गया है।
अधोहस्ताक्षरी, डीएम अधिनियम की धारा 10(2)आई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे पूर्वोक्त के अनुसार त्वरित और प्रभावी रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन पर 21 सितंबर, 2021 से 31 अक्टूबर तक विचार करें। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश डीएम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक उपाय करेंगे।
संचार में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में सख्ती से पालन किया जाना जारी रहेगा और सभी जिला मजिस्ट्रेट उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू करेंगे।यह देखते हुए कि देश में रोजाना कोविड के मामलों और रोगियों की कुल संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। भल्ला ने आगे कहा कि कुछ राज्यों में अभी भी वायरस के स्थानीय प्रसार हैं और महामारी देश के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।
उन्होंने राज्य प्रशासन के प्रमुख से कहा कि वे मामले की पॉजिटिविटी, अस्पताल और हर जिले के आईसीयू बेड ऑक्यूपेंसी की उपलब्धता और अपने जिलों में मामले बढ़ने पर बारीकी से निगरानी करें। उन्हें सक्रिय रोकथाम के उपाय भी करने चाहिए ताकि मामलों में बढ़ोत्तरी और प्रसार को रोका जा सके।गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट- वैक्सीनेट’ एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच सूत्री रणनीति पर ध्यान दिया जाए, ताकि त्यौहारी मौसम सुरक्षित तरीके से गुजर जाए और मामलों में बढ़ोतरी भी ना हो।