भोपाल से भाजपा की निर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि साध्वी ने लोगों की सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जनता से वोट की अपील की थी।
याचिका में मांग की गई कि प्रज्ञा ठाकुर का निर्वाचन शून्य किया जाए। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने साध्वी को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
याचिका में कहा गया है कि प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक व सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दिए थे। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों से वोट की अपील की थी, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123ए एवं बी का उल्लंघन है।
यह भी कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर भी अनर्गल आरोप लगाए। प्रचार के दौरान साध्वी ने यह कहा कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहकर हिंदु धर्म को बदनाम करने की साजिश की है।
आरोपों के समर्थन में याचिका के साथ साध्वी के बयानों की सीडी, अखबारों की कटिंग और अन्य सामग्री भी पेश की गई है।अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी द्वारा मुंबई के दिवंगत पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद के विषय में भी भड़काऊ भाषण दिए। चुनाव आयोग ने एक मई 2019 को साध्वी पर 24 घंटे के प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया था।