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मनरेगा: विभिन्न पदों की संविदा नियुक्ति की प्रावधिक वरीयता सूची जारी

बैकुण्ठपुर:दावा-आपत्ति जमा करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर

जिला पंचायत कोरिया द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समन्वयक (सामाजिक अंकेक्षण) जनपद पंचायत तथा सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद पर संविदा नियुक्त के लिए प्रावधिक वरीयता सूची जारी कर दी गयी है। प्रावधिक वरीयता सूची जिला पंचायत के सूचना पटल सहित जिले की बेवसाइट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट केओआरईए डॉट जीओव्ही डॉट आईएन पर देखी जा सकती है। जारी सूची के संबंध में आवेदक आगामी 22 दिसंबर तक व्यक्तिगत अथवा डॉक द्वारा जिला पंचायत कोरिया में जमा कर सकते है। ज्ञातव्य है कि  अपर आयुक्त मनरेगा द्वारा 19 नवंबर 2012 को जारी मार्गदर्षिका के अनुसार प्रावधिक वरीयता सूची में जिले के स्थानीय निवासी को ही सम्मलित किया गया है।

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फुलवारी केन्द्र संचालन के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 27 दिसंबर

बैकुण्ठपुर:छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जहां वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र नही है वहां आंगनबाड़ी केन्द्र की तर्ज पर ही फुलवारी केन्द्र का संचालन किया जाएगा। इसी कड़ी में कोरिया जिले में 25 स्थानों में फुलवारी केन्द्र के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों का मूल्याकंन प्रपत्र तैयार कर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है साथ ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिले की बेवसाईट डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट केओआरईए डॉट जीओव्ही डॉट आईएन से भी प्राप्त की जा सकती है। जारी मूल्यांकन प्रपत्र के संबंध में आगामी 27 दिसंबर तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में जमा की जा सकती है।

ज्ञातव्य है कि जिले में फुलवारी केन्द्र के संचालन के लिए बैकुण्ठपुर एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत खालपारा, कुड़ेलीपारा, खुटनपारा खड़गवां परियोजना के गढ़तर बैगापारा, सोनहत परियोजना से सिंहापारा किषोरी, ईन्द्रबासपारा, रामगढ़, हरिजनपारा, मनेन्द्रगढ़ परियोजना से कैलाषपुर तथा चिरमिरी परियोजना से भगतसिंह कालोनी व गुरूगोविन्द सिंह वार्ड से आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनका मूल्यांकन प्रपत्र जारी किया गया है।

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संभाग स्तरीय अधिकारियों का संयुक्त दौरा 20 दिसंबर को

बैकुण्ठपुर:सरगुजा संभाग आयुक्त श्री एम.एस. पैेकरा के निर्देषन में संभाग स्तरीय अधिकारियों का संयुक्त दौरा 20 दिसंबर को कोरिया जिले के भरतपुर विकासखण्ड में रहेगा। अधिकारियों का दल दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक भरतपुर में रहकर वहां विकासखण्ड व अनुभाग स्तरीय अधिकारियों से चर्चा व निर्माण कार्यो का निरीक्षण करेगा साथ ही इस अवसर पर वे पंचायत प्रतिनिधियों से भी भेट करेंगे। कलेक्टर कोरिया श्री अविनाष चम्पावत ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे अपनी विभागीय जानकारी के साथ संभागीय अधिकारियों के दौरे के दौरान उपस्थित रहे।

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पीड़ित व्यक्ति को सही और समय पर मिले न्याय: कलेक्टर श्री चम्पावत

बैकुण्ठपुर:राजस्व न्यायालयों की तर्ज पर अभियोजनों के प्रकरणों की मॉनिटरिंग की होगी व्यवस्था

अभियोजन अधिकारी की भूमिका विषय पर संभाग स्तरीय सेमीनार आयोजित

कलेक्टर श्री अविनाष चम्पावत ने कहा है कि पीड़ित व्यक्ति को सही न्याय दिलाना सभी का दायित्व है पर यह न्याय उसे समय पर मिले इस पर विषेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह जिले के सभी राजस्व न्यायलयों में दर्ज होने वाले प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग के लिए प्रषासन ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गयी है उसी तर्ज पर अभियोजनों के प्रकरणों की भी ऑनलाईन कम्प्यूटरो में एन्ट्री की जाए ताकि नियमित रूप से उनकी समीक्षा और बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके। कलेक्टर श्री चम्पावत आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में अपराधिक प्रकरणों में सजा के प्रावधान में वृद्धि किए जाने के उपाय एवं अभियोजन प्रकरणों में अभियोजन अधिकारी की भूमिका विषय पर आयोजित संभाग स्तरीय सेमीनार को संबोधित करते हुए उपरोक्त विचार व्यक्त किए।

कलेक्टर श्री चम्पावत ने कहा कि पुलिस व अभियोजन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकरण की विवेचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी कारणों से कोई भी पहलू छूटे न अन्यथा उसका सीधा लाभ दोषी व्यक्ति को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होने से इन सभी पहलुओं पर आसानी से गौर किया जा सकेगा और अपराधिक प्रकरणों में दोषियों को सजा मिल सकेगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री एस. आर. बंजारे ने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अभियोजन के प्रकरणों में अभियोजन अधिकारी की भूमिका विषय पर प्रकाष डालते हुए कहा कि विवेचना करते समय कानून में दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना चाहिए ताकि मुजलिम के छूटने की कोई गुजांईष न रहे।

उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने आता है तो पहले विवेचना करने की बजाय प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए और फिर उसकी विवेचना की जानी चाहिए। इसी तरह किसी प्रकरण में जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट जरूरी होती है वहां रिपोर्ट में हर पहलू के बारे में स्पष्ट और कारण सहित व्याख्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विवेचना सही रहेगी तो पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय मिल सकेगा। सेमीनार को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक पाठक ने कहा कि किसी भी प्रकरण में सभी तकनीकी पहलुओं और साक्ष्यों की विवेचना कर अभियोजन अधिकारी के अभिमत सहित थानों से चालान न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाए ताकि पीड़ितों को सही और समय पर न्याय मिल सके।

उप संचालक लोक अभियोजन श्री एम.आर.धु्रव ने अभियोजन अधिकारियों के सषक्तिकरण के उद्ेष्य से अपराधिक प्रकरणों में सजा के प्रतिषत में वृद्धि किए जाने के उपाय और अभियोजन अधिकारियों की भूमिका विषय पर आयोजित सेमीनार के उदेद्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट श्री आर.एस.तंवर ने विचारण के दौरान अनुसंधान व अभियोजन की त्रुटियों तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री एस.के.सिंह ने अनुसंधान में भौतिक साक्ष्य एकत्र करने और उनके उपयोग के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विषोक खरे सत्र विचारण में अनुसंधान में पायी गयी त्रुटियों और पूर्व अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री आर.पी.साहू ने सजा के प्रतिषत में वृद्धि के उपाए में अभियोजक व अनुसंधान अधिकारी की भूमिका पर प्रकाष डाला ।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.बसवराजू एस., अपर कलेक्टर श्री एडमण्ड लकड़ा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्री मानसिंह ठाकुर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, सीएसपी चिरमिरी सुश्री मेघा टेम्भू्रकर, एसडीओपी मनेन्द्रगढ़ सुश्री मोनिका ठाकुर, एसडीओपी बैकुण्ठपुर श्री पाण्डे सहित सरगुजा संभाग के सभी पंाचों जिले के जिला अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों के साथ ही अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा: 7 जनवरी से शुरू होगी पहली यात्रा

बैकुण्ठपुर:इच्छुक व्यक्ति 23 दिसंबर तक कर सकते है आवेदन

राज्य के वरिष्ठ नागरिक देष के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा का लाभ ले सके इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना के तहत पहली यात्रा आगामी 7 जनवरी से शुरू हो रही है। इसमें प्रदेष के सभी जिलों से आवेदकों का कुल एक हजार का कोटा निर्धारित किया गया है। जिसमें कोरिया जिले का कोटा 29 है। कोरिया जिले के इच्छुक व्यक्तियों को इस यात्रा का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत व नगर पालिका कार्यालयों में आगामी 23 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

तीर्थ यात्रा में जाने वाले आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसी तरह उसने पूर्व में इस योजना के तहत यात्रा न की हो, वह शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम हो तथा वह किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्ति न हो। वर्तमान और भूतपूर्व शासकीय सेवक इस योजना का लाभ नही ले सकेंगे। उपयुक्त अर्हता पूरी करने वाले आवेदक को निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो व निवास के साक्ष्य के लिए कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिसमें राषन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत देयक, मतदाता पहचान पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा स्वीकार्य कोई अन्य साक्ष्य की प्रतिलिपि शामिल है। यदि आवेदक पति या पत्नी में से किसी एक नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। प्रत्येक स्थान की यात्रा के लिए प्राप्त आवेदनों में से कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा।

आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है उसे अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। तीन या पांच व्यक्तियों के समूह को भी एक सहायक ले जाने कि पात्रता होगी बषर्ते कि इस समूह के सभी सदस्यों की आयु 65 साल से अधिक हो। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम होने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नही होगी।

इस योजना में 80 प्रतिषत हितग्राही बी.पी.एल., अंत्योदय व मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होंगे और 20 प्रतिषत हितग्राही गरीबी रेखा के ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आयकर दाता न हो। इस योजना के तहत 25 प्रतिषत हितग्राही शहरी क्षेत्र के और 75 प्रतिषत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे।जिले में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। जिसमें कलेक्टर उपाध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सत्कार अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और उप संचालक समाज कल्याण विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

तीर्थ यात्राओं के लिए निर्धारित तिथियों में सात से दस जनवरी तक षिरडी, शनि सिगनापुर, त्रयम्बकेष्वर, 12 से 17 जनवरी तक द्वारिका, सोमनाथ व नागेष्वर, 19 से 22 जनवरी तक जगन्नाथ पुरी व भुवनेष्वर, 24 जनवरी से 27 जनवरी तक दक्षिणेष्वर, कालीमंदिर, गंगासागर, 29 जनवरी से 31 जनवरी बाबा बैजनाथ धाम, 3 फरवरी से 6 फरवरी उज्जैन व ओंकारेष्वर, 8 फरवरी से 14 फरवरी तिरूपति, मदुरै, रामेष्वरम्, 16 फरवरी से 21 फरवरी वेलांगणी चर्च व नागापट्टनम, 24 फरवरी से 27 फरवरी तक सम्मेद षिखर, एक मार्च से 5 मार्च तक प्रयाग काषी, सात मार्च से 11 मार्च अजमेर शरीफ, फतेहपुर (चिष्ती की दरगाह), 14 मार्च से 19 मार्च वैण्णोदेवी, जम्मू, 21 मार्च से 24 मार्च मथुरा-वृन्दावन तथा 26 मार्च से 30 मार्च तक हरिद्वार व ऋषिकेष की तीर्थ यात्रा करायी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकायों के कार्यालयों सहित जिला पंचायत स्थित कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण से संपर्क किया जा सकता है।

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